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मुसलमानों ने किया ऐलान ! राजनितिक पार्टियों को करने होंगे 20 काम !! 1. आतंकवाद के आरोप में पकङे गए मुसलमानों के मुक़दमों की सुनवाई के लिए निश्चित समय सीमा के साथ फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट गठित की जाए। (क़ानून मंत्रालय की ज़िम्मेदारी) 2. आतंकवाद के आरोप से अदालतों द्वारा बरी किए जाने वाले हर व्यक्ति को 50 लाख रुपेय का मुआवज़ा भरपाई के लिए दिया जाए। याद रहे कि अमेरिका में इस मुआवज़े की कम से कम राशि भारतीय करेंसी में 1.5 करोङ रुपेय बनती है। (गृह मंत्रालय की ज़िम्मेदारी) 3. अनुसूचित जाति की परिभाषा को धर्ममुक्त किया जाए। संसद में एक सरल प्रस्ताव द्वारा 1950 के अादेश में संशोधन करके पेराग्राफ़ 3 को उस में से निकाल दिया जाए । (सच्चर समिति का सुझाव, गृह मंत्राल की ज़िम्मेदारी) 4. मुसलमानों की अधिसंख्या वाले उन चुनाव क्षेत्रों को जिन्हें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है, आरक्षण से मुक्त किया जाए। इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए तुरन्त नया परिसीमनआयोग (Delimitation Commission) गठित किया जाए जिसे स्पष्ट निर्देशों के साथ तय समय सीमा में काम पूरा करने का दायित्व सोंपा जाए। (सच्चर समिति का सुझाव, क़ानून मंत्रालय की ज़िम्मेदारी) 5. अाधिकारिक पदों पर मुसलमानों को नामांकित करने के लिए कार्यविधि बनाई जाए। (सच्चर समिति व मिश्रा आयोग की सिफ़ारिश, काबीना सचिवालय तथा अल्पसंख्यक मंत्रालय का दायित्व) 6. अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण में मुसलमानों का 67 प्रतिशत भाग निर्धारित किया जाए, क्योंकि मुसलमान कुल अल्पसंख्यकों का 73 प्रतिशत हैं। (मिश्रा आयोग का सुझाव, क़ानून मंत्रालय, मिनिस्ट्री आफ़ पर्सोनेल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा संसदीय मामलों के मंत्रालयों का दायित्व) 7. प्रतिभाओं के विकास के कार्यक्रम (skill development programmes) तथा अन्य आर्थिक अवसरों मेंबजटमें मुसलमानों के लिए विशेष कामपोनेन्ट निर्धारित किया जाए। (हर्ष मंदर तथा अन्य विशेषज्ञों की रिपोर्ट Promises to Keep का सुझाव, योजना आयोग व वित्त मंत्रालय का दायित्व) 8. अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री के पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम का बजट बढ़ा कर कुल योजना बजटका 19 प्रतिशत किया जाए क्यूंकि अल्पसंख्यक आबादी देश की कुल आबादी का 19 प्रतिशत है (हर्ष मन्दर व अन्य विशेषज्ञों का सुझाव, अल्पसंख्यक मंत्रालय, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय का दायित्व) 9. मुसलमानों के विकास के लिए बनाई जाने वाली ढांचागत योजनाओं तथा उनके क्रियान्वन के लिए ज़िला अथवा ब्लाक के बजाए नगरों में वार्ड को तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गांव को इकाई बनाया जाए। (हर्षमन्दर व अन्यों का सुझाव, योजना आयोग का दायित्व) 10. 1400 अतिरिक्त आई.पी.एस अधिकारियों की विशेष भर्ती के लिए सीमित प्रतियोगिता परीक्षा (एल.सी.ई) की नीति को समाप्त किया जाए, क्योंकि इस विधि से मुसलमानों के लिए अवसर बन्द हो जाते हैं। (मिनिस्ट्री ऑफ़ पर्सोनल व गृह मंत्रालय का दायित्व) 11. इण्डियन वक़्फ़ सर्विस गठित की जाए, ठीक उसी तरह जिस तरह कई राज्यों में हिन्दू मन्दिरों तथा न्यासों के प्रबंधन के लिए, राज्यों के क़ानून के अन्तर्गत, सरकार वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती करती है। (सच्चर समिति, मिनिस्ट्री ऑफ़ पर्सोनल व अल्पसंख्यक मंत्रालय की ज़िम्मेदारी) 12. (क)वक़्फ़ विधियक 2013 में सच्चर समिति तथा वक़्फ़कीसंयुक्त संसदीयसमिति (जे.पी.सी. – वक़्फ़) के सभी सुझावों को सम्मिलित किया जाए। (सच्चर समिति तथा जे.पी.सी.वक्फ़ की सिफ़ारिश, अल्पसंख्यक मंत्रालय की ज़िम्मेदारी) 12. (ख) प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी द्वारा मुख्यमंत्रियों को भेजे गए पत्र स. 71-PMO/76, March 26, 1976 पर कार्रवाई की जाए (इस की प्रति सच्चर समिति की रिपोर्ट में पेज 223 पर दी गयी है)। इसके अनुसार केन्द्र में यूपीए सरकार तथा राज्यों में यूपीए/कांग्रेस सरकारों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही वक़्फ़ सम्पत्तियों को मुक्त किया जाए तथा उन्हें राज्य वक़्फ़ बोर्डों के नियंत्रण में दिया जाए। (सच्चर समिति रिपोर्ट, जे.पी.सी. वक़्फ़ का सुझाव, प्रधानमंत्री कार्यालय व अल्पसंख्यक मंत्रालय का दायित्व) 13. मदरसों के लिए बनाई गयी योजना (एस.पी.क्यू.ई.एम) का प्रचार उर्दू तथा अन्य भाषाओं में किया जाए। इस कामके लिए हर साल जारी की जाने वाली 50 लाख रुपेय की ग्राण्ट उपयोग में नहीं लाई जाती है। (मानव संसाधन विकास मंत्रालय का दायित्व) 14. मदरसों की डिग्रियों को स्कूल व कालेजों की डिग्रियों के समकक्ष बनाने के लिए तन्त्र विक्सित किया जाए। (सच्चर समिति की सिफ़ारिश, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यू.जी.सी तथा एन.आई.ओ.एस की ज़िम्मेदारी) 15. बैंकिंग क्षेत्र में ब्याज मुक्त बैंकिंग का विकल्प शुरू किया जाए। योजना आयोग की कार्य विधि में सुधार के सुझाव देने के लिए गठित रघूराम राजन समिति के महत्वपूर्ण सुझावों को लागू किया जाए। (योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय का दायित्व) 16. राज्यों में सेण्ट्रल उर्दू टीचर्स स्कीम के क्रियान्वन की निगरानी की जाए और जहां यह योजना क्रियान्वित नहीं हो रही है वहां उसे क्रियान्वित कराया जाए। (मानव संसाधन विकास मंत्रालयकी ज़िम्मेदारी) 17. समान अवसर आयोग (Equal Opportunity Commission) का गठन किया जाए। इसकी रूप रेखा विशेषज्ञों की एक समिति चार साल पहले ही तैयार कर चुकी है। (सच्चर समिति का सुझाव, अल्पसंख्यक मंत्रालय का दायित्व) 18. विविधता सूची पर आधारित छूट योजनाएं (Schemes for Incentives based on Diversity Index) लागू की जाएं। इसकी रूप रेखा भी विशेषज्ञों की एक समिति चार साल पहले तैयार कर चुकी है। (सच्चर समिति सुझाव, अल्पसंख्यक मंत्रालय का दायित्व) 19. मुसलमानों के विकास के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं में तथा उनके क्रियान्वन की निगरानी में लाभार्थी वर्ग मुस्लिम समुदाय को शामिल किया जाए। (कैिबनेटसचिवालयव अल्पसंख्यक मंत्रालय का दायित्व) 20. मुसलमानों में से चयनित व्यक्तियों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के बजाए पूरे मुस्लिम समुदाय के सामूहिक हित को सुनिश्चित किया जाए।
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